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सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं होने वालों का वेतन रुकेगा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है जिनकी सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। इस निर्णय में 139 अधिकारियों का वेतन प्रभावित होगा, जिनमें पूर्वी चंपारण जिले के 11 और...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाFri, 22 Nov 2024 07:25 PM
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल प्रभाव से राजस्व सेवा के वैसे अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है। इनमें राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अनुदेशक और प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त पद के अलावा अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इससे संबंधित एक पत्र संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय की तरफ से सभी समाहर्ता, सभी बंदोबस्त पदाधिकारी, निदेशक चकबंदी, निदेशक भू अर्जन और निदेशक भू अभिलेख और परिमाप को दिया गया है। जानकारी के अनुसार वैसे अधिकारी जिनकी सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या 139 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या 11 है, जो पूर्वी चंपारण जिले की है। पटना के आठ अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में पांच बार विभाग ने इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। वेतन रोकने का आदेश इसी माह से लागू होगा। वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय उस सूचना के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें राजस्व सेवा के अधिकारियों की ओर से उनपर अधिरोपित दंड को सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं करने के संदर्भ में मिली थी। विभाग का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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