जनसुराज को मरीन ड्राइव के बगल में कैंप चलाने की अनुमति मिली
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मरीन ड्राइव के पास अस्थायी कैंप लगाने की प्रशासन ने अनुमति दे दी है। डीएम के आदेश पर यह अनुमति दी गई है, बशर्ते पार्टी किसी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं...
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को मरीन ड्राइव के बगल में एलसीटी घाट के पास पार्टी का कैंप (अस्थायी शिविर) चलाने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर सदर एसडीएम गौरव कुमार ने मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन ने अनुमति इस आधार पर दिया है कि जनसुराज पार्टी के नेता या कार्यकर्ता इस स्थल पर किसी प्रकार के विधि व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद पार्टी की ओर से कैंप स्थल पर काम शुरू कर दिया गया है। एलसीटी घाट के पास मरीन ड्राइव के बगल में लगभग दो एकड़ एरिया में गत शनिवार से अस्थायी शिविर बनाने का काम शुरू किया गया था। रविवार को प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। एसडीएम के निर्देश पर पाटलिपुत्र थाना ने यहां टेंट के लिए लगाए गए खंभे को हटवा दिया था। मंगलवार को जनसुराज पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने डीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिन शर्तो पर मरीन ड्राइव के पास एलएनटी कंपनी या अन्य को सरकारी भूमि दी गई है उन्हीं शर्तों पर पार्टी को अस्थाई कैंप स्थापित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने पार्टी की ओर से डीएम को भरोसा दिलाया कि वहां नियम विरुद्ध कोई भी काम नहीं होगा। इस पर डीएम सहमत हो गए। डीएम के निर्देश पर मंगलवार को पार्टी के कैंप कार्यालय बनाने से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया।
सरकारी भूमि थी इसीलिए प्रशासन ने रोका था
पटना सदर के अंचलाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में कहा है कि मैनपुरा मौजा के थाना संख्या 980 में यह भूमि असर्वेक्षित है जो गंगा नदी एवं जेपी गंगा पथ के बीच में है। नदी असर्वेक्षित भूमि होने के कारण यह सरकारी है। इसका सक्षम प्राधिकार से किराया लिया जा सकता है। सरकारी भूमि होने के कारण सदर एसडीएम ने यहां अस्थायी निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की ओर से इस मामले में डीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि उक्त भूमि जो खाली पड़ी है, उस पर अस्थायी कैंप लगाने की अनुमति दी जाए। डीएम के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम की ओर से एक माह के लिए कैंप संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
क्या है प्रशासन की शर्त
-पार्टी के कार्यक्रम आयोजन के दौरान वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में वाहनों की पार्किंग जेपी गंगा पथ पर नहीं होगा, ताकि मरीन ड्राइव पर यातायात बाधित हो।
-आयोजक अपने स्तर से स्वच्छता, शौचालय और पेयजल आदि की व्यवस्था करेंगे एवं पर्यावरण की दृष्टिकोण से अपने स्तर से ठोस एवं गीला कचरा का समुचित निपटारा करेंगे।
-जिस उद्देश्य या कार्य के लिए अनुमति प्राप्त की गई है उससे अलग कोई कार्य नहीं किया जाएगा। आयोजक अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
-बिहार कंट्रोल ऑफ दी यूज एंड प्ले लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के प्रावधान के अनुसार माइक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
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