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नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अब सुनवाई 31 को

नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और कहा कि 31 जुलाई को फाइनल...

हिन्दुस्तान टीम पटनाThu, 12 July 2018 06:26 PM
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नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और कहा कि 31 जुलाई को फाइनल सुनवाई होगी।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसने इस मामले में बिहार सरकार के स्टैंड का समर्थन किया है। इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को कहा है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन कर लें और 31 जुलाई के पहले अपना पक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखें।

गौरतलब हो कि इस मामले में बिहार सरकार का स्टैंड यह है कि नियोजित शिक्षकों और इससे पहले के पुराने शिक्षकों का पे-स्केल एक नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी बहाली अलग-अलग स्तर से हुई है। नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा नियुक्त हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 31 को आएगा। गौरतलब हो कि राज्य में करीब पौने चार लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक संघ के वकील ने शिक्षकों का पक्ष रखा और कहा कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलने के कारण इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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