Hindi NewsBihar NewsPatna NewsFormer Agriculture Officer Sentenced to 2 Years for Bribery in Corruption Case

रिश्वत मामले में कृषि विभाग के पूर्व पदाधिकारी को सजा

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने कृषि विभाग के पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी राजनंदन कुमार श्यामला को रिश्वत के मामले में दो साल की सजा और 10 हज़ार रुपये का जुर्माना सुनाया। यह मामला 2006 में तब...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाThu, 16 Jan 2025 04:22 PM
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निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने रिश्वत के मामले में बुधवार को कृषि विभाग के एक पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी को दो साल के सश्रम कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने राजनंदन कुमार श्यामला को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। 14 नवंबर 2006 को निगरानी की टीम ने तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी राजनंदन कुमार श्यामला को एक खाद बिक्रेता से उसके लाइसेंस के नवीकरण के लिए 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

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