रिश्वत मामले में कृषि विभाग के पूर्व पदाधिकारी को सजा
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने कृषि विभाग के पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी राजनंदन कुमार श्यामला को रिश्वत के मामले में दो साल की सजा और 10 हज़ार रुपये का जुर्माना सुनाया। यह मामला 2006 में तब...
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने रिश्वत के मामले में बुधवार को कृषि विभाग के एक पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी को दो साल के सश्रम कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने राजनंदन कुमार श्यामला को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। 14 नवंबर 2006 को निगरानी की टीम ने तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी राजनंदन कुमार श्यामला को एक खाद बिक्रेता से उसके लाइसेंस के नवीकरण के लिए 60 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
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