Hindi NewsBihar NewsPatna NewsFarmers Can Now Apply Online to Eliminate Nilgai and Wild Boars Causing Crop Damage

घोड़परास फसल नष्ट करे तो ग्राम पंचायत पोर्टल पर करें आवेदन

राज्य के कई जिलों में घोड़परास (नीलगाय) और जंगली सूअर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों को इन जानवरों को मारने के लिए ग्राम पंचायत की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। पंचायती राज...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Jan 2025 07:03 PM
share Share
Follow Us on

राज्य के विभिन्न जिलों खासकर गंगा और अन्य नदियों से सटे जिलों में घोड़परास (नीलगाय) और जंगली सूअर फसलों को नुकसान कर रहे हैं। गैर जंगल क्षेत्र में फसल बर्बाद करने और जानमाल की क्षति पहुंचाने वाले घोड़परास और जंगली सूअर को मारने का प्रावधान है। घोड़परास और जंगली सूअर को मारने के लिए किसान संबंधित ग्राम पंचायत की वेबसाइट gp.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घोड़परास और जंगली सूअर को मार कर उसके शव निष्पादन के लिए लोगों को जानकारी देने के संबंध में पंचायती राज निदेशक आनंद शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। घोड़परास और जंगली सूअर के शवों को निष्पादन के लिए 15 वीं वित्त आयोग छठी राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जा सकता है।

जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि घोड़परास और जंगली सूअर को मारने और उनके शवों का निष्पादन के संबंध में पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन विभाग और पंचायती राज विभाग का संयुक्त दिशा निर्देश है। ग्राम पंचायत के मुखिया को खेती बर्बाद करने वाले घोड़परास और जंगली सूअर को मारने का आदेश देने का अधिकार दिया गया है।

ऐसे करें आवेदन

gp.bihar.gov.in पर क्लिक करने पर होम पेज खुलेगा। स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहे लिंक को क्लिक करने पर ऑनलाइन अप्लीकेशन फोर घोड़परास एवं जंगली सूअर मारने के लिए आवेदन करें दिखेगा, इस पर क्लिक करने पर स्क्रीन बोर्ड पर आवेदन पत्र दिखेगा। आवेदन के लिए मांगी गई सूचना जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल का नाम, पंचायत का नाम, गांव व मौजा का नाम, घोड़परास व जंगली सूअर की संख्या, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, दूरभाष संख्या, व्यवसाय आदि भरने के बाद आवेदन पत्र का पीडीएफ तैयार कर अपलोड कर सबमिट करना है।

आवेदन पत्र स्वत: संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया के लॉगइन पर दिखेगा। मुखिया को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है। मुखिया द्वारा आवेदक की प्रति को डाउनलोड कर शूटर को ऑनलाइन भेजा जाएगा। इसके बाद पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग लॉगइन से शूटर लिस्ट के अनुसार शूटर का आवेदन चला जाएगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें