राजस्व कार्य में लापरवाही पर खगड़िया सीओ निलंबित
खगड़िया सदर के अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर काम में लापरवाही, विभागीय निर्देशों का उल्लंघन और योग्य परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने में शिथिलता के आरोप हैं। यह कार्रवाई...

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुशासनिक प्राधिकार ने खगड़िया सदर के अंचलाधिकारी (सीओ) ब्रजेश कुमार पाटिल को निलंबित कर दिया है। सीओ पर काम में लापरवाही बरतने एवं राजस्व प्रशासन का कार्य नहीं संभालने का आरोप है। इन पर विभागीय कार्यवाही के लिए अलग से पत्र जारी होगा। यह कार्रवाई खगड़िया के डीएम की रिपोर्ट पर की गई है। विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। विभागीय पत्र के अनुसार सीओ के खिलाफ बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने, विभागीय निर्देश के बावजूद सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण कार्य में शिथिलता बरतने का आरोप है। साथ ही ऑनलाइन जमाबंदी में मोबाइल नंबर और आधार सीडिंग में शिथिलता बरतने, ई-मापी में अमीन के कार्यों की समीक्षा नहीं करने, ससमय जमाबंदियों के परिमार्जन नहीं करने समेत अन्य आरोप हैं। गंभीर आरोपों के आलोक में ही अनुशासनिक प्राधिकार ने इन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया है। पाटिल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9 (1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर रहेगा।
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