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मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ से दिया गया डिस्चार्ज आवेदन

मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ से दिया गया डिस्चार्ज आवेदन मृत्युंजय हत्याकांड ...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाSat, 20 Feb 2021 08:50 PM
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मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ से दिया गया डिस्चार्ज आवेदन

मृत्युंजय हत्याकांड

डिस्चार्ज के बिंदु पर अभियोजन से जवाब देने का निर्देश

माले नेता पर जानलेवा हमले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई

सीवान। एक संवाददाता

चर्चित मृत्युंजय सिंह हत्याकांड मामले में शनिवार को आरोपित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ से शनिवार को डिस्चार्ज के लिए आवेदन दिया गया। जेल के अंदर बने स्पेशल कोर्ट में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े सेशन के तीन मामलों की सुनवाई की गई। मृत्युंजय सिंह हत्याकांड मामले में डिस्चार्ज के बिंदु पर दिए गए आवेदन पर अभियोजन से जवाब देने का निर्देश दिया गया है। सीवान जेल परिसर में जेलकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में भी सुनवाई की गई। अभियोजन की तरफ से इस मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ धारा 120 बी जोड़ने के लिए आवेदन दिया गया है। आरोपित की तरफ से इस मामले में जवाब दिया जाना है। सेशन कोर्ट में रिवीजन से जुड़े एक मामले में आंशिक सुनवाई की गई। इधर मजिस्ट्रेट राघवेंद्र शरण पांडे की कोर्ट में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े दो मामलों की सुनवाई की गई। आंदर प्रखंड मुख्यालय पर माले नेता सुभाष यादव पर जानलेवा हमले के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला साक्ष्य मे चल रहा है। हालांकि शनिवार को इस मामले में कोई भी गवाह मौजूद थे। सीवान स्टेशन परिसर में मारपीट किए जाने के मामले में अभियोजन ने गवाह विजय कुमार सिंह की हाजिरी दी थी। इस मामले में धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन ने आवेदन दिया है। लेकिन, आदेश नहीं होने की वजह से शनिवार को इस मामले में गवाह विजय कुमार कुमार सिंह की गवाही नहीं हो पाई। अब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से जुड़े मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। अभियोजन की तरफ से स्पेशल पीपी जयप्रकाश सिंह, रघुवर सिंह रामराज प्रसाद व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मोहम्मद मोबिन मौजूद थे।

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