Hindi Newsबिहार न्यूज़पटनाCBI Court Sentences Former FCI Manager Nagendra Prasad Singh for Bribery in Patna

एफसीआई के पूर्व प्रबंधक को ढाई साल की सजा

पटना की सीबीआई विशेष न्यायालय ने मुजफ्फरपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम के पूर्व प्रबंधक नागेंद्र प्रसाद सिंह को घूसखोरी के मामले में ढाई साल की सजा सुनाई है। उन्हें 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाThu, 14 Nov 2024 07:49 PM
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पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायालय ने गुरुवार को घूसखोरी के मामले में मुजफ्फरपुर स्थित एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के पूर्व प्रबंधक (सामान्य) को सजा सुनाई है। प्रबंधक नागेंद्र प्रसाद सिंह को ढाई साल कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व प्रबंधक के खिलाफ 19 मार्च, 2010 को मामला दर्ज कर जांच की थी। उन पर शिकायत है कि दाउदनगर के एक व्यक्ति का बिल पास करने के लिए पांच हजार रुपये की घूस मांगी थी। इस शिकायत के बाद सीबीआई ने नागेंद्र प्रसाद सिंह को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच पूरी करने के बाद 28 सितंबर, 2010 को केंद्रीय एजेंसी ने चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय ने उन्हें दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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