लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा तबादला
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 के अनुसार, लगातार देर से आने वाले शिक्षकों का तबादला प्रखंड और जिले से बाहर किया जाएगा। शिक्षकों के लिए आचारण संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा,...
लगातार स्कूल देर से आने वाले शिक्षकों का तबादला प्रखंड और जिले से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 में इसका साफ उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। इस नियमावली को गजट प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य में यह नियमावली लागू कर दी गई इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के लिए आचारण संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। नियमावली में विभिन्न मामलों में शिक्षकों के खिलाफ निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति, कम वेतनमान आदि तक दंड का प्रावधान किया गया है। यह भी साफ किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षा विभाग की नीति और तय योग्यता के आधार पर होगी। विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानातंरण व पदस्थापन एवं प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति द्वारा तय की जाएगी। जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे।
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