अनुसंधानर्ता पुलिस अधिकारी खुद 60 हजार तक का लैपटॉप खरीदेंगे
बिहार पुलिस के अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्ट फोन खरीदने की अनुमति दी गई है। सरकार की ओर से लैपटॉप के लिए 60 हजार और स्मार्ट फोन के लिए 20 हजार रुपये की राशि तय की गई है। यह...
कांड की जांच की गुणवत्ता सुनिश्चत करने और इसमें तेजी लाने के लिए अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को सरकार लैपटॉप और स्मार्ट फोन नहीं देगी। अनुसंधानकर्ता खुद अपने पैसे से इसे खरीदेंगे और बिल जमा करेंगे। इसके बाद उन्हें लैपटॉप और स्मार्ट फोन का पैसा मिलेगा। लैपटाप की खरीद के लिए 60 हजार और स्मार्ट फोन के लिए 20 हजार तक की राशि का भुगतान होगा। गृह विभाग की मंजूरी के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत आदेश जारी किया है। जिलों के एसएसपी और एसपी को भेजे गए दिशा निर्देश के मुताबिक अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी जांच के लिए लैपटॉप और स्मार्ट फोन खरीदेंगे। किस तरह का लैपटॉप और स्मार्ट फोन खरीदना है यह भी तय कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लैपटॉप के लिए अधिकतम 60 हजार रुपए दिए जाएंगे। लैपटॉप सातवीं पीढ़ी का और इंटल कोर आई5- 7400 प्रोसेसर का कम से कम होना चाहिए। इसका रैम 4 जीबी (इक्सपेंडेबल 16 जीबी) और डिस्पले 14 इंच का हो। वहीं स्मार्ट फोन का रैम 8 जीबी और स्टोरेज 128 जीबी, डिसप्ले 6.67 इंच, दो कैमरे और 4000 एमएएच की बैट्री से कम की नहीं होना चाहिए। इसके लिए अधिकतम 20 हजार की राशि तय की गई है।
55 वर्ष तक वाले अनुसंधनकर्ता को ही मिलेगा
पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी पारसनाथ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा उन्हीं अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को मिलेगी जिनकी सेवा संपुष्ट हो और उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं है। वहीं लैपटॉप और स्मार्ट फोन के रखरखाव की जिम्मेदारी भी पुलिस अधिकारियों की होगी। अनुसंधान से जुड़े पुलिस अधिकारियों को खरीदे गए दोनों सामान दिखाने और उसका बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद जल्द ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अपराध अनुसंधान विभाग ने जिलों के एसएसपी और एसपी से 15 दिनों में लैपटॉप और स्मार्ट फोन खरीदने वाले पुलिस अफसरों संख्या के बाद रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है।
थाना स्तर पर है अनुसंधान इकाई
बिहार पुलिस में थाना स्तर पर अनुसंधान इकाई का गठन किया गया है। थानों में पदस्थापित पुलिस अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। कुछ के जिम्मे विधि- व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है तो बाकी दर्ज कांडों का अनुसंधान करते हैं।
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