मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना की अधिसूचना जारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना की अधिसूचना जारी की है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि विहीन योग्य परिवारों को न्यूनतम तीन डिसमिल भूमि आवंटित करने के लिए...
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना को लेकर अधिसूचना जारी की है। शुक्रवार को विभाग के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों, व्यक्तियों को वास के लिए न्यूनतम तीन डिसमिल भूमि आवंटित करने की नीति है। इसके तहत सभी प्रकार की सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को रैयती भूमि की खरीद के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इस अधिसूचना को बिहार गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया है। मालूम हो कि पिछले दिनों राज्य मंत्रिपरिषद में इसकी मंजूरी दी गयी थी।
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