Patna High Court rejects re exam but issues several guidelines to BPSC for future exams दोबारा परीक्षा की मांग खारिज लेकिन बीपीएससी को हाईकोर्ट से राहत के साथ ढेर सारी नसीहतें मिली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिहार न्यूज़Patna High Court rejects re exam but issues several guidelines to BPSC for future exams

दोबारा परीक्षा की मांग खारिज लेकिन बीपीएससी को हाईकोर्ट से राहत के साथ ढेर सारी नसीहतें मिली

  • पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग के साथ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कैंडिडेट्स अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 28 March 2025 05:50 PM
share Share
Follow Us on
दोबारा परीक्षा की मांग खारिज लेकिन बीपीएससी को हाईकोर्ट से राहत के साथ ढेर सारी नसीहतें मिली

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाएं पटना हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए आयोग को मुख्य परीक्षा लेने कहा है। इससे नीतीश कुमार की सरकार ने राहत की सांस ली है। विपक्षी दलों के साथ-साथ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस मसले पर आयोग के खिलाफ बयान दे चुके थे। अब हाईकोर्ट के आदेश को कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वैसे, हाईकोर्ट के फैसले से बीपीएससी को बड़ी राहत तो मिली है लेकिन कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में उसे बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं जिसे अगली परीक्षा में लागू करना होगा।

चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थसारथी की बेंच ने आयोग को परीक्षा के लिए एक मजबूत संरचनात्मक व्यवस्था खड़ी करने कहा है जो परीक्षा के हर चरण में उठ रहे सवालों और शिकायतों का समाधान कर सके। कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो काफी नहीं हैं जिसके आधार पर दोबारा परीक्षा या सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकें। कोर्ट ने आयोग को एक स्थायी उच्चस्तरीय कमिटी बनाने कहा है जो परीक्षाओं के संचालन और सुरक्षा की समीक्षा करेगी। बेंच ने डिजिटल वाटरमार्किंग और ट्रैकिंग की तकनीक का भी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

LIVE: नहीं होगी बीपीएससी की दोबारा परीक्षा, हाई कोर्ट में अर्जी खारिज, मुख्य एग्जाम लेने का आदेश

कैंडिडेट्स के वकील वाईवी गिरि ने कहा कि कोर्ट ने भले दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है लेकिन आगे की परीक्षाओं के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसे जो सबूत दिए गए वो सिर्फ फेसबुक और एक्स (ट्विटर) के पोस्ट हैं जो परीक्षा के बाद के हैं। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में कुछ खामियां रही हैं लेकिन पेश सबूतों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई कि परीक्षा की निष्पक्षता संदिग्ध हो जाए। कोर्ट ने कहा कि ये साबित नहीं हो सका कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे BPSC कैंडिडेट, पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर क्या बोले गुरु रहमान

याद दिला दें कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। पटना के बापू केंद्र की परीक्षा दोबारा 4 जनवरी को ली गई। कैंडिडेट्स की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 16 जनवरी को रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था लेकिन ये कहा था कि इस मामले में उसके फैसले के दायरे में सब कुछ रहेगा। इसके बाद 23 जनवरी को बीपीएससी ने प्रीलिम्स के नतीजे घोषित कर दिए थे। बीपीएससी की इस परीक्षा के दौरान पटना में काफी आंदोलन हुए।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।