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Bihar Pacs Elections 2024: बिहार के 1580 पैक्सों के लिए नॉमिनेशन शुरू, कैसे जमा कराएं नामांकन राशि;चुनाव चिह्न कब मिलेगा

Bihar Pacs Elections 2024: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि दूसरे चरण के लिए नामांकन 13, 14 और 16 नवंबर को होगा। 17 और 18 को स्क्रूटिनी होगी। नाम वापसी 20 तक होगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाMon, 11 Nov 2024 05:23 AM
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Bihar Pacs Elections 2024: बिहार के 1580 पैक्सों में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। पहले चरण के नामांकन फॉर्म 13 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। नाम वापसी 19 नवंबर को होगी। मतदान 26 नवंबर को होगा। राज्य में कुल पांच चरणों में पैक्स चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक चरण में नामांकन फॉर्म भरने के लिए तीन दिनों का मौका दिया जाएगा। पहले चरण के नामांकन फॉर्म की स्क्रूटिनी 14 से 16 नवंबर के बीच होगी। 26 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के दिन या अगले दिन मतगणना होगी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि दूसरे चरण के लिए नामांकन 13, 14 और 16 नवंबर को होगा। 17 और 18 को स्क्रूटिनी होगी। नाम वापसी 20 तक होगा।

तीसरे चरण के लिए 16 से 18 तक नामांकन होगा। स्क्रूटिनी 19 और 20 को होगी। नाम वापसी 22 तक होगी। चौथे चरण के लिए 17 से 19 तक तक नामांकन होगा। स्क्रूटिनी 20 और 21 को होगी। नाम वापसी 23 तक होगी। अंतिम चरण के लिए नामांकन फॉर्म 19, 20 और 21 को भरा जाएगा।

स्क्रूटिनी 22 और 23 को होगी। नाम वापसी 26 तक होगी। पहले चरण का मतदान 26 नवंबर, दूसरे चरण का 27, तीसरे का 29, चौथे का एक दिसंबर और पांचवें का 3 दिसंबर को होगा। पहले चरण का चुनाव चिह्न का आवंटन 19 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 20, तीसरे चरण के लिए 22, चौथे चरण के लिए 23 और अंतिम चरण के लिए 26 को होगा।

नामांकन शुल्क समिति के खाते में जमा कर सकते हैं प्रत्याशी

पैक्स चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार नामांकन शुल्क की राशि सहकारी बैंक जाकर समिति के खाते में जमा करा सकते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने रविवार को यह आदेश जारी किया है। समिति के कार्यालय और बीडीओ के यहां नामांकन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

इस बार समिति के खाते में सीधे जमा करने का तीसरा विकल्प दिया गया है। बैंक से उसकी रसीद भी देने को कहा गया है। प्राधिकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि समिति के कार्यालय में कई बार विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन शुल्क लेने में आनाकानी करने की शिकायत मिलती है। इसी तरह बीडीओ कार्यालय में जमा राशि समिति के खाते में जमा नहीं कराई जाती है। इसीलिए तीसरा विकल्प दिया गया है।

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