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Bihar PACS Election 2024: पैक्स अध्यक्ष के घर के पास और इन सभी जगहों पर नहीं होंगे पोलिंग बूथ, DM को खत भेज आदेश जारी

Bihar PACS Election 2024: अधिकतम सात सौ मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। जहां मतदाताओं की संख्या सात सौ से अधिक है, वहां एक से अधिक मतदान केंद्र बनाने की आवश्यकता होगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, बेगूसरायTue, 10 Sep 2024 07:35 AM
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Bihar PACS Election 2024: बिहार में सहकारी समितियों के लिए होने वाले चुनाव से पहले मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक के घरों के आस-पास मतदान केंद्र किसी भी परिस्थिति में नहीं बनेगा। इस संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने सभी डीएम को पत्र लिखकर इससे अवगत करा दिया है। अक्टूबर महीने में मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी होना है। इससे पहले मतदान केन्द्रों का चयन करने की बात कही गई है।

सामान्य परिस्थितियों में पैक्स कार्यालय भवन में मतदान केंद्र बनाया जाता है। यदि पैक्स का कार्यालय किसी निजी भवन में चल रहा हो तो मतदान केंद्र पैक्स मुख्यालय में अवस्थित ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र या अन्य सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। कोई भी मतदान केंद्र पुलिस थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल या विवादित परिसर में नहीं बनेगा।

प्राधिकार को शिकायतें मिली थी कि कई पैक्स कार्यालय भवन पैक्स गोदाम में होते हैं जो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा लीज कर दी गई भूमि होने के कारण उनके भवन के आस-पास ही होता है। ऐसे में मतदान में निष्पक्षता नहीं रह पाती। इसको ध्यान में रखते हुए पंचायत मुख्यालय के अंतर्गत पैक्स गोदाम कार्यालय की उपलब्धता हो तो वहां पर मतदान केंद्र बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। पैक्स गोदाम कार्यालय समिति के किसी पदधारक के निजी भवन या उनके द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर नहीं होगा।

मतदान केंद्र अध्यक्ष अथवा प्रबंधक के निजी आवास से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर होगा और वहां बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था होगी। किसी पंचायत में एक से अधिक गोदाम उपलब्ध होते हैं तो उस स्थिति में बड़े गोदाम में मतदान केंद्र बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी पंचायत में पैक्स गोदाम उपलब्ध नहीं है तो सरकारी भवन जैसे कि ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र में इसे स्थापित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में पैक्स के मामले में मतदान केंद्र पैक्स गोदाम कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। मतदान केंद्र एक ही परिसर में स्थापित होगा।

जिस पैक्स में मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां एक से अधिक स्थलों पर भी मतदान केंद्र बनाया जा सकता है। मतदान केंद्र किसी भी स्थिति में संबंधित पैक्स के कार्यक्षेत्र से बाहर अन्य स्थान पर अथवा दूसरे पैक्स की क्षेत्रीय सीमा में स्थापित नहीं होगा। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यदि सरकारी भवन उपलब्ध हो तो यथासंभव मतदान केंद्र उस गांव और वार्ड में बनाया जाए जहां अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग और आम मतदाताओं की संख्या अधिक हो। डीसीओ श्रीन्द्र नारायण ने बताया कि इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

अधिकतम सात सौ वोटर के लिए एक मतदान केंद्र

अधिकतम सात सौ मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। जहां मतदाताओं की संख्या सात सौ से अधिक है, वहां एक से अधिक मतदान केंद्र बनाने की आवश्यकता होगी। समिति के कुल मतदाताओं की संख्या को सात सौ से विभाजित किया जाएगा। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वह समिति के निर्वाचन निर्वाचन में बनने वाले मतदान केन्द्रों की संख्या होगी। कितने मतदाताओं को मतदान केन्द्र से संबद्ध किया जाएगा, इसके लिए भी एक पत्र जारी कर दिया गया है।

मतदान केंद्र की स्थापना ऐसे हॉल में या कमरे में होगी, जहां पर्याप्त रोशनी हो। भवन के अंदर आने-जाने के लिए अलग प्रवेश स्थान, निकास की व्यवस्था हो। बड़ा हॉल होने पर प्रवेश और निकास की व्यवस्था कृत्रिम रूप से की जाएगी। पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।

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