जिले में दो शिफ्टों में खुलेंगी जरूरी दुकानें
नवादा जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानें दो शिफ्टों में खुलेंगी। फल-सब्जी, दूध एवं जरूरी वस्तुओं की दुकानों को सुबह 07-10 बजे और शाम 05-08 बजे तक खोला जा सकेगा। इस दौरान खरीदार और दुकानदार दोनों को...
नवादा जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानें दो शिफ्टों में खुलेंगी। फल-सब्जी, दूध एवं जरूरी वस्तुओं की दुकानों को सुबह 07-10 बजे और शाम 05-08 बजे तक खोला जा सकेगा। इस दौरान खरीदार और दुकानदार दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दुकानें सील की जा सकेगी। जिला प्रशासन नवादा ने 01 अगस्त से 16 अगस्त तक विस्तारित हुए लॉकडाउन के दौरान यह आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना किसी उपयुक्त कारण के ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा परिचालन नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े दुकान, प्रतिष्ठान व संस्थान को 24 घंटे खोले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। नवादा जिला के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आदेश लागू होगा।
कन्टेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक जारी रहेगा लॉकडाउन
भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय ने 29 जुलाई को अनलॉक 3.0 का आदेश जारी किया है। आदेश के कंडिका 01 के तहत कन्टेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों को धीरे-धीरे करके खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन आदेश के कंडिका 04 में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 को लेकर कन्टेनमेंट जोन घोषित इलाकों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन को कन्टेनमेंट जोन निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। आदेश के कंडिका 4 (ग) के अनुसार, कन्टेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें व प्रतिष्ठान के संचालन को अनुमति दी गई हैं। कन्टेनमेंट जोन में लोगों के आवागमन को भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
जिला मुख्यालय में 16 कन्टेनमेंट जोन, कुल है 63
नवादा प्रशासन ने जिले में 63 कन्टेनमेंट जोन घोषित कर रखे हैं। सिर्फ जिला मुख्यालय में 16 कन्टेनमेंट जोन निर्धारित हैं। देखा जाएं, तो मुख्यालय का प्रत्येक बाजार, मंडी और मोहल्लों से कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। ऐसे में जिला मुख्यालय सहित रजौली, अकबरपुर, गोविंदपुर, पकरीबरावां, हिसुआ, वारिसलीगंज, नरहट, मेसकौर, सिरदला, कौआकोल, नवादा सदर जैसे प्रखंड मुख्यालय भी कन्टेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। ऐसे में भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय के आदेश पर जिला मुख्यालय सहित निर्धारित प्रखंड मुख्यालयों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। फल-सब्जी, दूध, किराना सहित 12 जरूरी सेवाएं संचालित होगी, जबकि अन्य सभी व्यावसायिक व निजी गतिविधियों पर पाबंदी होगी। हालांकि खेतीबाड़ी, निर्माण से जुड़े कार्य और ग्रामीण इलाकों में यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन जिन गांवों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहां प्रतिबंध लागू रहेंगे।
व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों को छूट, लेकिन खोलने पर पाबंदी
सूबेभर में लॉकडाउन का विस्तार 01 अगस्त से 16 अगस्त तक किया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी आदेश की कंडिका संख्या 05 में सभी व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठान को सामान्य स्थिति में संचालन करने को अनुमति दी गई है। बावजूद जिला प्रशासन, नवादा ने इन मुद्दों पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। जिसको लेकर कन्टेनमेंट जोन के बाहर में व्यापारिक व निजी प्रतिष्ठान के संचालन को लेकर संशय बरकरार हैं। व्यावसायी वर्ग भी पशोपेश में हैं। इधर, राज्य सरकार के आदेश की कंडिका 15 में अन्य नियमों के पालन को लेकर भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया है। फिलहाल जिले में निर्धारित कन्टेनमेंट जोन में सभी तरह की व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान की गतिविधियों पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिलेभर के नागरिकों को रात के 10 बजे से सुबह 05 बजे तक रात्रि कर्फ्यू के नियम का भी पालन करना होगा।
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