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सहारा इंडिया के सुब्रतो राय पर गिरफ्तारी वारंट जारी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रतो राय, सेक्टर मैनेजर, सेक्टर कार्यालय नवादा तथा रिजनल वर्कर, रिजनल कार्यालय बिहारशरीफ के...

Newswrap हिन्दुस्तान, नवादाSun, 11 April 2021 04:00 PM
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नवादा। विधि संवाददाता

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रतो राय, सेक्टर मैनेजर, सेक्टर कार्यालय नवादा तथा रिजनल वर्कर, रिजनल कार्यालय बिहारशरीफ के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

बताया जाता है कि नगर के जवाहरनगर निवासी पूनम सिन्हा ने सहारा इंडिया के विरुद्ध आयोग वाद दायर करते हुए कहा था कि उनके पति निर्मल कुमार सिन्हा ने सहारा इंडिया में 12 लाख 04 हजार रुपये जमा किया था। एक जून 19 भुगतान की तिथि थी। इस बीच आवेदिका के पति की मृत्यु हो गई। आवेदिका भुगतान के लिये कई बार कार्यालय गई, लेकिन भुगतान नहीं किया तथा दूसरी स्कीम में राशि जमा करने का दबाव बनाया। तब आवेदिका ने आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष अमर ज्योति श्रीवास्तव व सदस्य डा. पूनम शर्मा ने 03 फरवरी 21 को आदेश पारित करते हुए 11 फिसदी सूद के साथ जमा राशि 1204000/- रुपये भुगतान का आदेश दिया तथा मानसिक प्रताड़ना व वाद खर्च के रूप में 20 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश जारी किया। सहारा कम्पनी द्वारा आयोग के आदेश की अवहेलना किये जाने पर आयोग ने लखनऊ के वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक को गिरफ्तारी वारंट भेजते हुए सुब्रतो राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। वहीं सेक्टर मैनेजर नवादा की गिरफ्तारी के लिये आरक्षी अधीक्षक नवादा तथा रिजनल वर्कर की गिरफ्तारी के लिये आरक्षी अधीक्षक नालन्दा को गिरफतारी वारंट भेजा है।

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