सिर्फ बीएड के आधार पर नहीं माने जाएंगे ट्रेंड
सिर्फ बीएड के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में अभ्यर्थी ट्रेंड नहीं माने जाएंगे। कक्षा एक से पांच में बीएड योग्यता के आधार पर बहाली में शामिल होने का अभ्यर्थियों को मौका तो दिया गया है मगर शर्तों के साथ।...
सिर्फ बीएड के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में अभ्यर्थी ट्रेंड नहीं माने जाएंगे। कक्षा एक से पांच में बीएड योग्यता के आधार पर बहाली में शामिल होने का अभ्यर्थियों को मौका तो दिया गया है मगर शर्तों के साथ। शिक्षक बहाली 2019-20 में प्राइमरी स्कूलों में बीएड योग्यताधारी के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को इसके तहत ही बहाली में दौड़ लगानी होगी।
शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में डीएम, डीईओ, डीपीओ के साथ ही सभी नियोजन इकाइयों को आदेश दिया है। कक्षा एक से पांच की बहाली में यह बदलाव लागू किया गया है। मिडिल, हाईस्कूल में पहले की तरह ही योग्यता निर्धारित है। कक्षा एक से पांच में पंचायत और बेसिक ग्रेड के शिक्षक के पद पर बहाली के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को इन शर्तों का पालन करना होगा। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जो कक्षा एक से पांच में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें छह महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स करना होगा।
दो साल मिलेगा ब्रिज कोर्स करने के लिए
डीपीओ स्थापना अब्दुसलाम अंसारी ने बताया कि बीएड योग्यताधारी कक्षा एक से पांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी बहाली भी ट्रेंड के रूप में ही होगी। मगर जब तक ये एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का एक ब्रिज कोर्स नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें अनट्रेंड का ही वेतन मिलेगा। ब्रिज कोर्स करने के लिए दो साल का समय मिलेगा।
बीएड के साथ स्नातक में 50 फीसदी अंक जरूरी
डीपीओ ने कहा कि प्राइमरी में इंटर के अंक के आधार पर मेधा सूची बननी है। मगर बीएड योग्यताधारी
जो कक्षा एक से पांच के लिए फॉर्म भरेंगे, उनका स्नातक का अंक जोड़ा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों का स्नातक में 50 फीसदी अंक होना अनिवार्य है।
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