पीएफ भुगतान में विलंब पर शिक्षकों के वेतन से होगी पेनाल्टी राशि की कटौती
पीएफ भुगतान में विलंब पर शिक्षकों के वेतन से पेनाल्टी राशि की कटौती होगी। कागजात में गड़बड़ी से लेकर शिक्षकों के स्तर पर हो रही देरी के मद्देनजर विभाग ने इस संबंध में आदेश दिया है। जिले में आधार कार्ड...
पीएफ भुगतान में विलंब पर शिक्षकों के वेतन से पेनाल्टी राशि की कटौती होगी। कागजात में गड़बड़ी से लेकर शिक्षकों के स्तर पर हो रही देरी के मद्देनजर विभाग ने इस संबंध में आदेश दिया है। जिले में आधार कार्ड की गड़बड़ी वाले 300 शिक्षकों के पीएफ का मामला फंसा है। इसके साथ ही टेट कागजात की जांच वाले शिक्षकों का भी मामला लटका हुआ है। इनका वेतन भुगतान भी रुका है।
जिले के 14 हजार नियोजित शिक्षकों के पीएफ कटौती की शुरुआत सितम्बर माह से हो गयी है। ईपीएफ अंशदान की राशि ऑनलाइन माध्यम से हर महीने की 15 तारीख तक जमा करने का आदेश है। विलम्ब की स्थिति में अतिरिक्त सूद की राशि जुर्माना के रूप में लगनी है। यह पेनाल्टी किस स्तर से और कैसे लगेगी, इसको लेकर विभाग ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है। अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिया है।
इन स्थितियों में शिक्षकों के वेतन से होगी पेनाल्टी राशि की कटौती:
1. जिन शिक्षक के नियुक्ति से संबंधित विवरणी और आधार कार्ड के विवरणी में अंतर आया है। उन शिक्षकों के ईपीएफ में कटौती में विलम्ब के कारण जो पेनाल्टी लगेगी, वह उनके वेतन से कटेगी।
2. ऐसी कोटि के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अलग से करने का निर्देश दिया गया है।
3. मातृत्व व पितृत्व अवकाश पर जाने से पहले यदि संबंधित शिक्षक की ओर से अवकाश की अवधि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से कराकर उसकी सूचना डीईओ कार्यालय को दी गई हो तो पीएफ की कटौती जिला स्तर से की जाए। अन्यथा पेनाल्टी की राशि शिक्षक के वेतन से काटी जाएगी।
4. अगर बिना सूचना के शिक्षक अवकाश पर हैं तो पेनाल्टी की राशि वेतन से काटी जाएगी।
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