गोविंद के साथ धराए कार चालक की जमानत पर सुनवाई 23 को
मुजफ्फरपुर में कुख्यात शूटर गोविंद के चालक नीतीश कुमार की जमानत अर्जी पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी। नीतीश को गोविंद के साथ सीजेड-75 पिस्टल और 74 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसकी जमानत पहले...
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सीजेड-75 पिस्टल व 9 एमएम बोर की 74 गोलियों के साथ गिरफ्तार हुए कुख्यात शूटर गोविंद के कार चालक नीतीश कुमार की जमानत अर्जी पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी। जिला जज की कोर्ट से इस मामले को सुनवाई के लिए एडीजे-दो की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। नीतीश मूलरूप से शिवहर जिले के तरियानी थाना के जगदीशपुर कोठिया गांव का निवासी है। वह कैब चलाता है, जिसे गोविंद के लिए उसकी पत्नी ने मोबाइल से ऑनलाइन बुक किया था।
मुजफ्फरपुर से पटना लौटने के दौरान गोविंद को मुशहरी थाने की पुलिस ने द्वारिकानगर में पॉवर सब स्टेशन के पास वाहन जांच के दौरान पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गोविंद ने चेक गणराज्य की निर्मित सीजेड 75 पिस्टल के संबंध में पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं दी। इससे इस विदेशी पिस्टल की तस्करी के संबंध में पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही है। हालांकि, उसके खिलाफ मुशहरी पुलिस तस्करी से मंगाए गए विदेशी पिस्टल और प्रतिबंधित श्रेणी की गोलियां जब्ती की धारा में चार्जशीट की तैयारी है। गोविंद के साथ गिरफ्तार कार चालक नीतीश भी अभी जेल में बंद है। उसने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसे कोर्ट ने बीते 11 नवंबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने जिला जज की कोर्ट में वकील के माध्यम से अर्जी दाखिल की है।
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