परीक्षा नियम में ग्रेस मार्क्स देने की गाइडलाइन नहीं
सुप्रीम कोर्ट के एक सप्ताह में कंपार्टमेंटल पर मामला सुलझाने में सीबीएसई का परीक्षा नियम आड़े आया है। छात्रों और अभिभावकों के केस दायर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को अपने स्तर से इस मामले को सुलझाने...
सुप्रीम कोर्ट के एक सप्ताह में कंपार्टमेंटल पर मामला सुलझाने में सीबीएसई का परीक्षा नियम आड़े आया है। छात्रों और अभिभावकों के केस दायर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को अपने स्तर से इस मामले को सुलझाने और निर्णय लेने का निर्देश दिया था। कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर छात्रों के ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की मांग की थी। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा नियम में ग्रेस मार्क्स देने की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। सीबीएसई के इस निर्देश के बाद कंपार्टमेंटल के छात्रों की परीक्षा होने या ग्रेस मार्क्स देकर पास करने पर निर्णय फिर लटक गया है। इसके साथ ही जिले में लगभग पांच हजार ऐसे छात्रों का अगली कक्षा में नामांकन भी अब अधर में है। जब तक कंपार्टमेंटल की परीक्षा या रिजल्ट नहीं आता है तब तक 10वीं और 12वीं बोर्ड के इन छात्रों कहीं नामांकन भी नहीं हो सकता है। डीएवी, इंद्रप्रस्थ स्कूल समेत कई स्कूलों के प्राचार्य ने बताया कि कंपार्टमेंटल की आस में छात्रों ने अगली कक्षा में नामांकन को लेकर आवेदन भी कर दिया था।
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