चोरी के कंटेनर से पुलिस दल को रौंदने वाले चालक व खलासी को सजा
मुजफ्फरपुर में चोरी के कंटेनर ट्रक से पुलिस टीम को रौंदने के मामले में चालक विक्कू कुमार को 10 वर्ष और खलासी राजकुमार सहनी को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। दोनों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया...
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। चोरी के कंटेनर ट्रक से सरैया में पुलिस टीम को रौंदने के मामले में गिरफ्तार चालक और खलासी को गुरुवार को सजा सुनाई गई। जिला अवर सत्र न्यायाधीश आठ प्रवीण कुमार सिंह ने सरैया के बहिलवारा गोविंद निवासी चालक विक्कू कुमार को 10 वर्ष और खलासी कांटी थाना के मुबारकपुर निवासी राजकुमार सहनी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कैद होगी। घटना के बाद से ही 27 मार्च 2023 से ही शहीद खुदीराम केंद्रीय कारा में बंद है। दोनों के खिलाफ एपीपी अंगद राय ने कोर्ट में सात गवाहों की गवाही कराई।
कोर्ट में चली ट्रायल में दोनों को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी पाया गया था। दोनो के विरुद्ध 25 मई 2023 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरैया थानाध्यक्ष जयप्रकाश के बयान पर घटना को लेकर 26 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 25 मार्च 2023 कीरात करीब 11.10 बजे करजा थानाध्यक्ष ने सूचना दी कि कटहा पुल के पास से ऑटो लदे एक कन्टेनर ट्रक चोरी कर अपराधी सरैया की ओर भाग रहा है। ट्रक को घेरने के लिए सरैया थाने का गश्ती दल रेवा पुल पर चेकिंग लगाई। इसी क्रम में मकेर की तरफ से कंटेनर ट्रक तेजी में आता हुआ दिखा। जिसे पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया। ट्रक चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस टीम को रौंद दिया। किसी तरह सभी पुलिस कर्मी कूदकर ट्रक से बचने के लिए भागे। लेकिन, हवलदार महेश यादव को कंटेनर ट्रक के चालक ने रौंद दिया। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। सरैया में पुलिस दल को रौंदकर भाग रहे कंटेनर ट्रक ने पोखरैरा टोल के बूमर को भी तोड़ दिया। तब कंटेनर ट्रक को करजा थाने की पुलिस टीम ने सड़क पर वाहनों को खड़ी कर घेरा। गाड़ी के रुकते ही चालक विक्कू और खलासी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को हाइकोर्ट से भी मामले में जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले में स्पीडी ट्रायल चलाई गई। गवाहों के बयान व पेश साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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