Hindi NewsBihar NewsMuzaffarpur NewsMuzaffarpur Police Shootout Drug Dealer Manoj Kumar s Bail Denied by Special Court

पुलिस मुठभेड़ में घायल स्मैक धंधेबाज मनोज साह की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्मैक के धंधेबाज मनोज कुमार को गोली लगी। उसकी जमानत अर्जी विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। मनोज के पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में स्मैक की पुड़िया जब्त की थी। उसके...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरTue, 13 May 2025 12:46 AM
share Share
Follow Us on
पुलिस मुठभेड़ में घायल स्मैक धंधेबाज मनोज साह की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर, हिप्र। पुलिस मुठभेड़ में बाएं पैर में गोली लगने से घायल स्मैक के धंधेबाज मिठनपुरा थाना के कालीबाड़ी रोड निवासी मनोज कुमार उर्फ मनोज साह की जमानत अर्जी विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने खारिज कर दी है। पुलिस गिरफ्त से बचने के क्रम में पांच फरवरी की रात नगर थाना के मोतीझील स्थित बीबी कॉलेजिएट स्कूल के समक्ष परिक्ष्यमान पुलिस सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी का सर्विस पिस्टल निकाल कर पुलिस गाड़ी से कूद गया था। उसे रुकने की चेतावनी दी गई तो वह पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी।

उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उसकी व उसके साथियों के घर की तलाशी में पुलिस ने बड़ी संख्या में स्मैक की पुड़िया जब्त की थी। विशेष कोर्ट में तय किया था आरोप : पुलिस से मुठभेड़ व स्मैक जब्ती के मामले में नगर थाना के थानाध्यक्ष शरत कुमार ने प्राथमिकी कराई थी। मामले की जांच के बाद उसके विरुद्ध पुलिस ने विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। 19 अप्रैल को विशेष कोर्ट इस आरोप पत्र का संज्ञान लिया। कोर्ट ने 29 अप्रैल को उसके विरुद्ध आरोप तय किया था। अब उसके विरुद्ध सेशन-ट्रायल चलेगा। इससे पहले मनोज साह के विरुद्ध नगर, काजीमोहम्मदपुर व मिठनपुरा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत सात मामले दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ व स्मैक जब्ती मामले में मनोज की ओर से विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट संख्या दो में जमानत अर्जी दाखिल गई थी। विशेष कोर्ट ने उसके विरुद्ध सामान प्रकृति के कई गंभीर आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें