पीएफआई के सचिव रेयाज मौरिफ की विशेष कोर्ट में नहीं हुई पेशी
मुजफ्फरपुर में पीएफआई के सचिव रेयाज मौरिफ की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी क्योंकि वह बेऊर जेल में बंद हैं। विशेष कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है। एनआईए ने...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पीएफआई के सचिव पूर्वी चंपारण के चकिया थाना के कुंअवा निवासी रेयाज मौरिफ उर्फ बबलू की सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। वह बेऊर जेल में बंद है। विशेष कोर्ट ने उसे पेश करने के लिए पिछले दिनों प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। वहीं, शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद बरुराज थाना के परसौनी गांव के मो.कादिर को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। रेयाज की पेशी नहीं होने से उसे पुलिस पेपर रिसीव नहीं कराया जा सका। विशेष कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि तय की है।
छह दिसंबर 2023 को दोनों के विरुद्ध दाखिल हुआ था आरोप पत्र :
एनआईए के इंस्पेक्टर विकास कुमार ने पांच फरवरी 2023 को रेयाज मौरिफ व मो.कादिर सहित पांच नामजदों के विरुद्ध बरुराज थाने में एफआईआर कराई थी। आठ सितंबर को एनआईए ने रेयाज मौरिफ को गिरफ्तार किया था। वहीं, मो.कादिर ने 21 सितंबर 2023 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सरेंडर किया। मामले के आईओ सह तत्कालीन डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने दोनों के विरुद्ध छह दिसंबर 2023 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इन दोनों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने से पहले पुलिस पेपर रिसीव कराए जाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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