Hindi NewsBihar NewsMuzaffarpur NewsMuzaffarpur Court Convicts 7 for Charas and Weapon Possession

हथियार व चरस के साथ गिरफ्तार सात आरोपित पर दोष सिद्ध

मुजफ्फरपुर में, बोचहां और हथौड़ी थाना क्षेत्रों में पांच साल पहले चरस और हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए सात आरोपितों को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी ठहराया। दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। इनमें...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरMon, 24 Feb 2025 09:16 PM
share Share
Follow Us on
हथियार व चरस के साथ गिरफ्तार सात आरोपित पर दोष सिद्ध

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बोचहां और हथौड़ी थाना इलाके में पांच साल पहले चरस और हथियार के साथ गिरफ्तार हुए सात आरोपितों को सोमवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में दोष साबित हो गया। दोनों थाना के अलग-अलग केस में दोषी पाए गए शातिरों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। इसके लिए विशेष न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने तिथि निर्धारित की है।

बोचहां के तत्कालीन थानेदार राजेश रंजन ने तीन दिसंबर 2020 की शाम को दरभंगा फोरलेन के मुरादपुर ओवरब्रिज पर कार सवार पांच हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा था। इसमें सनाठी निवासी राजा कुमार, छोटू सहनी, ललन कुमार, फूलो सहनी और अहियापुर के खालिकपुर निवासी हेमंत कुमार शामिल थे। राजा, छोटू और हेमंत के पास से तीन देसी पिस्तौल व तीन कारतूस भी जब्त किए गए थे। कार से 10 किलो गांजा और एक किलो चरस भी जब्त हुआ था। मामले में सुनवाई के बाद गिरफ्तार पांचों हिस्ट्रीशीटर दोषी पाए गए। इन पांचों शातिरों में से छोटू और ललन बीते चार दिसंबर 2020 से जेल में बंद है। वहीं, अन्य आरोपित जमानत पर छूट गए थे। दोषी पाए जाने के बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उधर, हथौड़ी थाने में पदस्थापित दारोगा उमेश कुमार सिंह 15 दिसंबर की रात करीब दो बजे खानपुर बरहद चौर में गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें बाइक सवार दो युवक तेजी में आते दिखे। पुलिस की गाड़ी को देखकर दोनों बाइक सवार बाइक घुमाकर भागे। दोनों को बरहद मुरघटिया के पास घेरकर पकड़ा गया। उनकी पहचान औराई के अतरार निवासी रौशन ठाकुर व हथौड़ी के बरहद निवासी पप्पू कुमार के रूप में हुई। तलाशी लेने पर बाइक चला रहे रोशन की कमर से एक लोडेड देसी पिस्तौल और बाइक पर पीछे बैठे पप्पू के पास से दो बंडल में लिपटा एक किलो चरस जब्त हुआ। मामले में रोशन व पप्पू पर न्यायालय में दोष साबित हुआ है। दोनों शातिर बीते 16 दिसंबर 2020 से जेल में बंद हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें