जमीन पर कब्जे को खाली कराने का सीओ ने थानेदार को दिया निर्देश
बोचहां के गोपालपुर गोपाल में एनएच 57 पर एक प्लॉट पर स्टील शीट से अवैध घेराबंदी की गई थी। सीओ विश्वजीत सिंह ने इसे अवैध घोषित करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखा है। भू धारक ने आरोप लगाया कि उसके चचेरे...

बोचहां,हिन्दुस्तान संवाददाता प्रखंड के गोपालपुर गोपाल में एनएच 57 किनारे एक प्लॉट पर कब्जा करने के लिए स्टील शीट से घेराबंदी शुरू कर दी गई। शिकायत के बाद सीओ ने घेराबंदी को अवैध घोषित कर दिया है। सीओ विश्वजीत सिंह ने तत्काल अतिक्रमण खाली कराने के लिए बोचहां थानेदार को पत्र लिखा है।
भू धारक मुकेश कुमार साहू ने सीओ और थानाध्यक्ष राकेश कुमार यादव को पत्र लिखकर गोपालपुर गोपाल में एनएच 57 के पास स्थित उनकी और उनके भाइयों की जमीन को उनके चचेरे भाई अमरेंद्र प्रसाद द्वारा डॉ. विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को बेच देने व उसपर जबरन कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था। बताया कि अमरेंद्र प्रसाद पहले ही अपने हिस्से की जमीन बेच चुके हैं और बिना दाखिल-खारिज के केवाला के आधार पर निर्माण सामग्री गिराकर और चदरा से घेरकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। बोचहां थाना में जनता दरबार में सुनवाई में पाया कि अमरेंद्र प्रसाद ने अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच दी है। उन्होंने न केवल अपने भाई के हिस्से की जमीन बेची, बल्कि बिहार सरकार की जमीन को भी अवैध तरीके से बेच दी है।
इसके बाद सीओ ने थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि क्रेता पक्ष को तत्काल निर्माण कार्य करने से रोका जाए। सभी निर्माण सामग्री को हटाया जाए और पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
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