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सीबीआई को मिली तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत

मुजफ्फरपुर में चर्चित एमबीए छात्रा के अपहरण मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने सीबीआई की गोपनीय प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी ली। सीबीआई ने तीन महीने का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 18 Jan 2025 03:00 AM
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मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चर्चित एमबीए छात्रा अपहरण कांड में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई की ओर से प्रस्तुत सीलबंद प्रोग्रेस रिपोर्ट को खोला और उसकी जांच के बारे में जानकारी प्राप्त की।

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में अब तक की जांच की स्थिति को साझा किया। हालांकि, इसे गोपनीय रखा गया था, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। न्यायाधीश के आदेश पर यह रिपोर्ट फिर से सील कर दी गई। सीबीआई ने कोर्ट से छात्रा के अपहरण मामले की जांच के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कुछ अहम सुराग मिले हैं। इसके आधार पर आगे की जांच जारी है। हालांकि, वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने सीबीआई की जांच को लेकर असंतोष व्यक्त किया। कहा कि अगर ठोस सुराग मिलते तो जांच में तेजी आती।

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