पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के मामले में अब 14 को सुनवाई
मुजफ्फरपुर में रालोसपा के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला चल रहा है। विशेष कोर्ट में सुनवाई 14 मई को होगी, जहां अभियोजन ने एसडीओ पूर्वी के...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिध। पिछले लोस चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में तत्कालीन रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर दर्ज मामले में एसजीएम-प्रथम पंकज कुमार तिवारी के विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए) में अब 14 मई को सुनवाई होगी। दरअसल, इस मामले में अंतिम बहस शुक्रवार को होने वाली थी। इससे पहले अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार ने विशेष कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी। इसमें मामले में एसडीओ पूर्वी के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई, जिसके उल्लंघन का आरोप लगाकर उपेंद्र कुशवाहा पर दस मई 2019 को मीनापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
विशेष अभियोजन पदाधिकारी ने एसडीओ पूर्वी के आदेश की प्रति व घटना का वीडियो रिकार्डिंग पेश करने का आदेश देने के लिए विशेष कोर्ट से प्रार्थना की। विशेष कोर्ट ने इस अर्जी को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 14 मई की तिथि तय की है। निर्धारित से अधिक समय तक भाषण देने का आरोप : पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मीनापुर के सेक्टर-17 पदाधिकारी राजदेव राम ने दस मई 2019 को मीनापुर थाना में एफआईआर कराई थी। इसमें तत्कालीन रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को आरोपित किया था। एफआईआर में कहा था कि एसडीओ पूर्वी ने नौ मई को मीनापुर थाना के मुस्तफागंज में सभा की अनुमति दी थी। इसमें दस मई 2019 को दिन के 11 बजे से शाम चार बजे तक सभा की अनुमति थी। आरोप लगाया गया कि उपेंद्र कुशवाहा निर्धारित से समय से अधिक 4.45 बजे तक भाषण दिया। यह एसडीओ पूर्वी के आदेश का उल्लंघन है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध 15 फरवरी 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया था।
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