Hindi Newsबिहार न्यूज़मुजफ्फरपुरFraud Case Filed Against Food Product Company in Vaishali District

बोचहां : 3.63 लाख की धोखाधड़ी में प्राथमिकी

वैशाली जिले के पातेपुर के व्यवसायी राजीव कुमार तिवारी ने शर्फुद्दीनपुर की फूड प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ 3 लाख 63 हजार की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि निवेश के बाद कंपनी ने लाभांश...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरMon, 4 Nov 2024 12:51 AM
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बोचहां,हिन्दुस्तान संवाददाता। वैशाली जिले के पातेपुर के व्यावसायी राजीव कुमार तिवारी ने शर्फुद्दीनपुर की फूड प्रोडक्ट कंपनी पर 3 लाख 63 हजार की धोखाधड़ी मामले में शर्फुद्दीनपुर निवासी अशोक चौधरी के पुत्र राजीव कुमार उर्फ विक्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि मुजफ्फरपुर के खबड़ा में रहते हैं। आवास पर जान पहचान के सरोज कुमार के साथ राजीव कुमार आया और बताया कि शर्फुद्दीनपुर में फूड प्रोडक्ट का कारखाना है साथ ही व्यवसायी से जुड़ने की बात कही। कारखाना से होने वाला मुनाफा का 4% लाभांश मिलेगा, जिसके बदले में पूंजी लगानी होगी। उसके बाद कारखाना पर गये। वहां जाकर सहमत नहीं हुआ तो राजीव के पिता अशोक चौधरी घर ले गये और जायदाद दिखाकर पूंजी लगाने को कहा। उसके बाद मां के खाते से 2,51,000 रुपया दिया। एक साल बाद 2022 में कंपनी द्वारा रकम 3,63,139 रुपये का लाभांश दर्शाया गया। मगर नहीं दिया। पैसा मांगने पर धमकी देने लगे। इसी बीच राजीव और उसकी पत्नी नेहा कुमारी, अशोक चौधरी, जितेंद्र कुमार ने कहा कि जान प्यारी है तो रुपया भूल जाओ। थानाध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने बताया कि छानबीन की जा रही है।

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