Hindi Newsबिहार न्यूज़मुजफ्फरपुरFancy vehicle number will have to pay up to one lakh rupees

फैंसी वाहन नंबर के लिए एक लाख रुपये तक चुकाने होंगे

गाड़ियों पर मनपसंद फैंसी नंबर लगाने के लिए लोगों को एक लाख रुपये तक परिवहन विभाग को चुकाना पड़ सकता है। इसके लिए विभाग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है। फैंसी वाहन नंबर के लिए लोगों को ई-नीलामी...

Abhishek Kumar मुजफ्फरपुर। कार्यालय संवाददाता, Thu, 25 June 2020 12:31 PM
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गाड़ियों पर मनपसंद फैंसी नंबर लगाने के लिए लोगों को एक लाख रुपये तक परिवहन विभाग को चुकाना पड़ सकता है। इसके लिए विभाग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है। फैंसी वाहन नंबर के लिए लोगों को ई-नीलामी में शामिल होना होगा। लोग विभाग की साइट पर बोली लगा सकते हैं।
व्यक्तिगत गाड़ी पर 0001, 0003, 0005, 0007 व 0009 रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक लाख रुपये आधार शुल्क तय किया गया है। जबकि इन्हीं नंबरों को व्यावसायिक गाड़ियों पर लगाने के लिए 35 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं 0002, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0022, 0111 से 0999, 1000, 1111 से 9999, 2000 से 9000, 0020 से 0090 तक के लिए 60 हजार रुपये आधार शुल्क तय किया गया है। व्यावसायिक गाड़ियों के लिए 20 हजार रुपये शुल्क रखा गया है।
1100 से 1900, 2001 से 2900, 3001 से 9900, 0065 आदि नंबरों के लिए 35 हजार रुपये चुकाने होंगे। जबकि व्यवसायिक वाहनों के मालिक से 15 हजार रुपये लिए जाएंगे। 0120 से 0190, 0980,  0121, 0616, 0717, 1010,  2020, 2121, 3030, 3535 व 4545 जैसे नंबरों के लिए क्रमश: 16 हजार व 10 हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा चालू सीरिज में से अन्य मनपसंद नंबर के लिए क्रमश: दस हजार व साढ़े सात हजार रुपये आधार शुल्क तय किया गया है।

 

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