गोविंद के साथ धराए कार चालक ने आरोप मुक्ति के लिए दी अर्जी
मुजफ्फरपुर में कुख्यात गोविंद कुमार के साथ गिरफ्तार हुए कार चालक नीतेश कुमार ने कोर्ट में आरोप मुक्ति के लिए अर्जी दी है। नीतेश का कहना है कि वह केवल भाड़े पर चलाने वाला चालक है और उसके पास कोई हथियार...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। चेक गणराज्य निर्मित सीजेड 75 पिस्टल और 9 एमएम की 74 गोलियां के साथ गिरफ्तार कुख्यात गोविंद कुमार के साथ गिरफ्तार हुए कार चालक नीतेश कुमार ने आरोप मुक्ति के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। नीतेश शिवहर जिले के जगदीशपुर कोठिया गांव का निवासी है। वह भाड़े वाली उस कार का चालक है, जिसमें गोविंद विदेशी प्रतिबंधित श्रेणी का हथियार लेकर सफर कर रहा था।
पुलिस ने नीतेश के लिए हथियार जब्ती मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसके आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नीतेश के अधिवक्ता मुकेश कुमार ने संज्ञान लिए जाने के खिलाफ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दाखिल किया है। इस पर सुनवाई के लिए 22 मार्च की तिथि तय की गई है। मुशहरी थाने की पुलिस ने 25 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे द्वारिकानगर पॉवर सबस्टेशन के पास गोविंद को गिरफ्तार किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मनियार की ओर से द्वारिकानगर पीएसएस की ओर एक कार आ रही है। इसमें अत्याधुनिक हथियार के साथ गोविंद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो कार से उतरकर गोविंद और चालक नीतेश भागा। दोनों को खदेड़कर पकड़ा गया। गोविंद की कमर से लोडेड सीजेड 75 पिस्टल मिली। वहीं, कार की डिक्की में रखे बैग में पिस्टल के लोडेड मैग्जीन मिले। कुल 74 गोलियां और पिस्टल जब्ती के बाद गोविंद और नीतेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुकेश कुमार की दलील है कि नीतेश के पास से पुलिस ने कोई हथियार या गोली बरामद नहीं की। वह भाड़े पर बुक कराई गई कार का चालक है। यात्री अपने पास और बैग में हथियार लेकर सफर करते धराया। इसमें कार चालक को दोषी कैसे कहा जा सकता है। वकील का आरोप है कि पुलिस ने विदेशी हथियार जब्ती का नीतेश पर गलत ढंग से आरोपपत्र दाखिल किया है।
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