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अपहरण के आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करने के लिए ली थी घूस, बर्खास्त

मुजफ्फरपुर में वैशाली के बिदुपुर थाना के जमादार जयकुमार सिंह को नाबालिग अपहरण मामले में आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करने पर 12 हजार रुपये की घूस लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। यह बर्खास्तगी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरMon, 21 April 2025 11:08 PM
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अपहरण के आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करने के लिए ली थी घूस, बर्खास्त

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। वैशाली के बिदुपुर थाना के तत्कालीन जमादार जयकुमार सिंह को डीआईजी चंदन कुशवाहा ने बर्खास्त कर दिया है। उसकी बर्खास्तगी नाबालिग के अपहरण के आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज 12 हजार रुपये घूस लेने के मामले में किया गया है। घूस के लिए मोबाइल पर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था।

मामला वर्ष 2019 का है। जयकुमार सिंह को मामले में दूसरी बार बर्खास्त किया गया है। पहली बार 11 नवंबर 2021 को उसे तिरहुत रेंज के आईजी ने बर्खास्त किया था। इसके खिलाफ उसने मुख्यालय पटना में अपील की थी। एडीजीपी के निर्देश पर उसके खिलाफ नए सिरे से विभागीय कार्रवाई का संचालन किया गया। इसमें चार वर्ष बीत गए। दूसरी बार चलाए गए विभागीय कार्यवाही में भी वह दोषी पाया गया। इसके बाद तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने बर्खास्ती का आदेश जारी किया। बिदुपुर थाना क्षेत्र में 23 नवंबर 2019 को 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण हुआ था। इसमें चार लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था। इसी केस में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं करने के लिए बिदुपुर थाना के मधुरापुर निवासी श्रीश कुमार से 12 हजार रुपये घूस की बात जमादार जयकुमार सिंह ने तय किया था। इसमें से 10 हजार रुपये जमादार को दिया गया। दो हजार रुपये बकाया के लिए जमादार ने श्रीश पर दबाव बनाया तो उसने उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसका ऑडियो वायरल हुआ था। शिकायत मिलने के बाद जमादार को वैशाली के तत्कालीन एसपी ने सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाई। इसमें सभी साक्ष्यों को देखते हुए जयकुमार सिंह को दोषी पाया गया। उसकी बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर तत्कालीन आईजी ने कार्रवाई की थी।

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