थाने में धरा रह गया कुर्की वारंट, मनीष को हाइकोर्ट से मिल गई अग्रिम जमानत
मुजफ्फरपुर में डीबीआर नेटवर्किंग कंपनी के निदेशक मनीष सिन्हा को किशोरी से ठगी और यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। कुर्की का वारंट अहियापुर थाने में धरा रह गया है। मनीष को अब...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। डीबीआर नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी के नाम पर किशोरी से ठगी और यौन शोषण के चर्चित मामले में आरोपित कंपनी के निदेशक मनीष सिन्हा के खिलाफ कुर्की का वारंट अहियापुर थाने में धरा रह गया। उसपर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई लटका कर रखी। इस बीच बीते एक मई को उसे हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। जमानत के आदेश की प्रति मनीष सिन्हा की ओर से अहियापुर थाने को भेज दी गयी है। अब मनीष के खिलाफ कुर्की नहीं होगी। उसका वारंट कोर्ट में सरेंडर कर दिया जाएगा। सारण की किशोरी से डीबीआर में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर किए गए दुष्कर्म मामले में अहियापुर थाने के दारोगा सह आईओ जीतेंद्र महतो ने बीते माह में ही विशेष पॉक्सो कोर्ट से मनीष सिन्हा के नाम का कुर्की वारंट लिया था।
गोपालगंज में मनीष के घर जाकर कुर्की नहीं की गई। इस बीच हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर रखी थी। जिसमें सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने मनीष सिन्हा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। आदेश दिया कि चार सप्ताह के अंदर मनीष मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन में हाजिर होकर नियमित जमानत ले लेंगे। इस तरह उसे अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद कुर्की के आदेश पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है। अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि हाइकोर्ट से मनीष सिन्हा को अग्रिम जमानत मिल गई है। इसलिए उसके खिलाफ जारी कुर्की वारंट का तामिला रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस कांड में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को मनीष सिन्हा की ओर से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया है। साथ ही कहा है कि उसकी डीबीआर कंपनी आयुर्वेदिक दवाओं और कॉस्मेटिक सामानों की डील करती है। इसके साथ मार्केटिंग को लेकर ट्रेनिंग भी देती है। कहा है कि कंपनी का हेड ऑफिस नोएडा में स्थित है। मामले में तिलक सिंह और अजय प्रताप के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, जिसमें कई गवाह पक्षद्रोही घोषित हो चुके हैं।
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