चालक के बदले मालिक पर चार्जशीट, आईओ से स्पष्टीकरण
मुजफ्फरपुर में एक वाहन दुर्घटना मामले में, पुलिस ने चालक के बजाय मालिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 2018 में हुई दुर्घटना में केशव कुमार की मौत हो गई थी। जांच अधिकारी ने आरोपित चालक के बजाय मालिक के...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। वाहन दुर्घटना में आरोपित चालक के बदले मालिक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। यह कारनामा कांटी थाना की पुलिस ने की है। इस मामले में पुलिस ने न तो वाहन चालक को आरोपित बनाया और न ही उसका बयान दर्ज किया। पुलिस की इस लापरवाही से कोर्ट के चार्जशीट को संज्ञान लेने की प्रक्रिया रुकी हुई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 सह मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने मामले के अनुसंधानकर्ता व कांटी थाना के सहायक अवर निरीक्षक रामउदगार यादव से स्पष्टीकरण पूछा है।
यह है मामला :
कांटी थाना के छिन्नमस्तिका मंदिर के निकट 20 अप्रैल 2018 को मोटरसाइकिल की ठोकर से शेरूकांही गांव के केशव कुमार की मौत हो गई थी। मामले में मोटसाइकिल ड्राइव कर रहे बोचहां थाना के कन्हारा हरिदास गांव के विकास कुमार को आरोपित बनाया गया था। उसने एक जून 2018 को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। जिस मोटरसाइकिल से यह दुर्घटना हुई उसके मालिक बोचहां थाना के वाजिदपुर गांव के पंकज कुमार थे। मामले के अनुसंधाकर्ता रामउदगार यादव ने आरोपित मोटरसाइकिल चालक विकास कुमार के बदले उसके मालिक पंकज कुमार के विरुद्ध 30 नवंबर 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। मृतक केशव कुमार की मां सविता देवी के अधिवक्ता संतोष कुमार झा ने बताया कि पुलिस की लापरवाही के कारण कानूनी रूप से मामला फंस गया है। चार्जशीट का संज्ञान नहीं होने के कारण आरोप तय व विचारण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इससे पहले एसीजेएम के कोर्ट से भी दो बार स्पष्टीकरण पूछा गया, लेकिन उसका कांटी थाना की पुलिस की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।
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