सूचना का अधिकार देने में कोताही पर चिंता
मुजफ्फरपुर में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने में देरी को लेकर चिंता जताई गई है। उप सचिव ने सभी लोक सूचना अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि समय पर सूचना उपलब्ध कराएं, अन्यथा...

मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने में शिथिलता बरतने को लेकर चिंता जताई गई है। पंचायतीराज विभाग के उप सचिव ने सभी लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला पंचायतीराज पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इससे अवगत है। उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम में देरी से सूचना देने पर आर्थिक दंड लगाने का भी प्रविधान है।
राज्य सूचना आयोग का निर्देश है कि मांगी गई सूचना तय समय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। उप सचिव ने कहा कि उक्त निर्देश के बावजूद राज्य के सभी जिलों में सैकड़ों की संख्या में सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित आवेदन लंबित हैं। उन्होंने इसपर चिंता जताते हुए एक माह का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समय के अंदर अगर लंबित आवेदनों का निष्पादन नहीं किया गया तो कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही इसकी रिपोर्ट विभाग को भी भेजने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई ऐसे मामले हैं जो वर्षों से निष्पादन के अभाव में लंबित है। इसलिए सबसे पहले इन आवेदनों की सूची तैयार कर इसका निष्पादन प्राथमिकता से करने को कहा है।
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