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आइडिया लाएं और उद्योग के लिए लोन पाएं : महाप्रबंधक

बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में लागू हुई थी, जिसे 2022 में संशोधित किया गया। मुजफ्फरपुर में 49 उद्यमियों ने इस पॉलिसी का लाभ उठाया है, जिसके तहत उद्योग विभाग 10 लाख रुपये तक का लोन देता है। जिला...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरThu, 16 Jan 2025 11:16 PM
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मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में लागू हुआ। 2022 में इसे संशोधित किया गया। देशभर में करीब 1.5 लाख लोग स्टार्टअप पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी 49 लोग इससे जुड़कर अपना उद्यम चला रहे हैं। इसके लिए उद्योग विभाग की ओर से 10 लाख रुपये तक का लोन दिलाया जाता है। ये बातें जिला सोशल मीडिया सेल में आयोजित कार्यक्रम में जिला उद्योग महाप्रबंधक अभिलाषा भारती ने कहीं।

वह जिला प्रशासन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गुरुवार को जुड़ी थीं। उन्होंने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के संबंध में करीब पौने आठ मिनट तक विस्तार से जानकारी दी। बताया कि युवा आइडिया लाएं और उद्योग के लिए आसानी से लोन पाएं। हालांकि, इसके लिए सरकार की कुछ शर्तें भी हैं। उद्यमी जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्हीं को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का लाभ मिलेगा। जो कंपनी स्टार्टअप पॉलिसी लागू होने से पहले की है, वह भी इसका फायदा उठा सकती है। बशर्ते कंपनी की आयु कम से कम 10 साल से अधिक हो और जमा पूंजी 100 करोड़ से नीचे हो। इस पॉलिसी का वह फायदा नहीं उठा सकते, जो बड़ी कंपनियों से टूटकर नया कंपनी बनी है। मुजफ्फरपुर में दो स्टार्टअप सेल है। एक एमआईटी और दूसरा एलएन मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंज कॉलेज में है। इससे 49 युवा रजिस्ट्रर्ड भी है।

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