आदेश रोककर रखने पर लिपिक का तीन वेतन वृद्धि रुका
मुजफ्फरपुर में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के निम्नवर्गीय लिपिक सूरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने एक आदेश को रोककर रखा था, जिससे एक वाहन का परमिट रद्द नहीं हुआ। इस मामले में 11 दिसंबर...

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के आदेश को रोककर रखने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी मुजफ्फरपुर के निम्नवर्गीय लिपिक सूरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्राधिकारी के संयुक्त आयुक्त सह सचिव की रिपोर्ट पर परिवहन विभाग के अपीलीय प्राधिकार सह सचिव ने शुक्रवार को लिपिक के संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया। आदेश में बताया गया है कि 18 जून 2023 को पश्चिम चंपारण के एक व्यक्ति रूपेश कुमार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में शिकातय की थी। बताया था कि पश्चिम चंपारण के एक वाहन का परमिट जाली व अवैध फिटनेस और बीमा के आधार पर 15 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है।
इसके आलोक में जांचोपरांत प्रमंडलीय आयुक्त ने उक्त वाहन के परिमट को रद्द करने और वाहन एवं कंपनी को काली सूची में डालने का आदेश दिया। इस आदेश की फाइल को लिपिक सूरज ने 26 जून 2023 से 17 जुलाई 2023 तक अपने स्तर से रोके रखा। इस कारण मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर 11 दिसंबर 2023 को सूरज के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया। इस बीच सूरज ने भी अपना पक्ष प्राधिकार के समक्ष रखा। इससे प्राधिकार ने संतोषजनक नहीं माना और दंड निर्धारण के लिए विभाग को रिपोर्ट भेजी।
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