हत्या के प्रयास मामले में दो को सात-सात वर्ष की सजा
अमला देवी को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर जख्मी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनील कुमार मिश्रा ने सोमवार को सजा सुनायी। उपलब्ध साक्ष्य और अभियोजन व बचाव पक्ष के दलील...
अमला देवी को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर जख्मी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनील कुमार मिश्रा ने सोमवार को सजा सुनायी। उपलब्ध साक्ष्य और अभियोजन व बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शिव नगर मोहल्ले के आरोपी तारकेश्वर महतो एवं दिलीप महतो को सात-सात वर्ष की कारावास के साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में भाग लिया। जानकारी के अनुसार कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शिव नगर मोहल्ले के सत्तो महतो की पत्नी अमला देवी 9 मार्च 2017 अपने घर में सोई थी। देर रात शौच लगने पर गेट खोला। इसी दौरान चार आरोपियों नें उसे गोली मारकर कर जख्मी कर दिया। अमला देवी ने प्राथमिक में लिखा कि खाला महतो एवं जितेंद्र महतो के कहने पर तारकेश्वर महतो ने गोली चलाई। जो मेरे सीने के नीचे लगी एवं दिलीप द्वारा चलाई गोली मेरे बांह में लगी। नामजद आरोपी खाला महतो एवं जितेंद्र महतो को रिहा कर दिया।
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