पुलिस ने डीलर पर दर्ज की प्राथमिकी
तारापुर प्रखंड के रणगांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता राकेश पासवान पर दर्जनभर लाभुकों द्वारा तीन महीना से खाद्यान्न नहीं देने के मामले में एसडीओ से शिकायत के बाद एमओ मिथिलेश झा द्वारा जांच के दौरान...
तारापुर प्रखंड के रणगांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता राकेश पासवान पर दर्जनभर लाभुकों द्वारा तीन महीना से खाद्यान्न नहीं देने के मामले में एसडीओ से शिकायत के बाद एमओ मिथिलेश झा द्वारा जांच के दौरान भंडारण गृह में अनाज एवं किरासन तेल नील रखने, वितरण पंजी एवं ईपीएस मशीन डीलर द्वारा नहीं दिखाने सहित अनाज कालाबाजारी करने जैसे गंभीर आरोप के खिलाफ मामला सत्य प्रतीत होने पर तारापुर थाने में डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
रविवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री झा ने बताया कि लाभुक मंजू देवी सहित 09 लोगों ने डीलर द्वारा राशन नहीं देने को लेकर लिखित रूप से शिकायत किया गया था। जहां शिकायत के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार जांच पड़ताल के दौरान भंडारण गृह में अवशेष अनाज के रूप में रहने वाले गेहूं 52.78 किलो, चावल 106.92 क्विंटल एवं चना 208 क्विंटल, किरासन तेल 72 लीटर होना चाहिए था। लेकिन भंडारण गृह में शून्य पाया गया। इससे साफ प्रतीत होता है कि डीलर इन सभी अनाजों एवं किरासन तेल की कालाबाजारी कर दिया है। इतना ही नहीं जांच के दौरान पता चला कि डीलर ने सितंबर महीने के खाद्यान्न की राशि भी ईह्णचालान के माध्यम से बैंक में जमा नहीं किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री झा ने डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 7 (क) के तहत तारापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज के बाद से डीलर गांव से फरार बताए जा रहे हैं।
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