हत्या मामले में रूपेश यादव को उम्रकैद की सजा
मुंगेर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत ने 25 माह पहले हुए छात्र सुमन कुमार की हत्या के मामले में दोषी रूपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने साथ में आर्म्स...

मुंगेर, एक संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत ने 25 माह पहले हुए सिंघिया गांव निवासी छात्र सुमन कुमार की हत्या मामले में दोषी रूपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को न्यायालय ने सजा के बिन्दुओं पर बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद नया रामनगर थाना क्षेत्र के सिंघिया इंग्लिश निवासी (अब सफियासराय थाना) निवासी स्व .जालो यादव का पुत्र रुपेश यादव को सुमन की हत्या करने के मामले मे आजीवन कारावास और आर्म्स एक्ट के धाराओं में तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके आलावा न्यायालय ने 55 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा काटनी होगी। बता दें कि, न्यायालय ने बीते 17 अप्रैल को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। इसके बाद अभियुक्त को फिर भागलपुर जेल भेज दिया गया। अपर लोक अभियोजक मु.शहजादा ने बहस में भाग लिए।
अदालत में हत्यारे रूपेश के पांच वर्ष का पुत्र व सात वर्ष की पुत्री उपस्थित होकर अदालत से गुहार करते नजर आएं। एपीपी मु.शहजादा ने घटना के संबंध में बताया कि चार अप्रैल 2023 को सिंघिया गांव के अरविंद कुमार अपने दो पुत्रों कर्ण कुमार व सुमन कुमार के साथ घर से गेहूं का थेसर से दौनी कराने पहुंचे थे। इस दौरान अभियुक्त रुपेश यादव अपने सहयोगी छोटू साह के साथ पिस्टल लहराते हुए पहुंचा और सूचक अरविंद कुमार पर फायरिंग की और दस लाख की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर अभियुक्तों ने अरविंद कुमार छोटे पुत्र सुमन कुमार को अपने साथ जबरन ले गया और लगभग एक सौ मीटर के दूरी पर ले जाने के बाद रुपेश यादव ने सुमन के सिर में गोली मार दी। घटनास्थल पर सुमन की मौत हो गई थी। पिता के बयान पर नया रामनगर थाना में केस दर्ज किया गया था। दूसरा अभियुक्त छोटू साह का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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