जदयू नेता की हत्या में पांच को आजीवन कारावास
मुंगेर में जदयू नेता अविनाश चंद्र कुशवाहा की हत्या के चार साल पुराने मामले में अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में 19 जून 2020 को अविनाश की धारदार हथियार से हत्या की गई थी।...
मुंगेर। एडीजे-4 धीरज कुमार मिश्रा की अदालत ने जदयू नेता की हत्या के चार साल पुराने मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर का है, जहां 19 जून 2020 को अविनाश चंद्र कुशवाहा उर्फ जुगनू मंडल की धारदार हथियार से हमला कर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता चमक प्रसाद कुशवाहा ने जमालपुर थाने में संतोष झा, राजेश झा, गुलाब झा, रामबली मंडल सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। न्यायालय ने 25 जनवरी को आठ अभियुक्तों में से पांच को दोषी करार दिया, जबकि तीन को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
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