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पंचायत भवन मामले में उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को दिया निर्देश

महगामा में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए स्थल चयन के मामले में उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता शशिभूषण कुशवाहा ने आरोप लगाया कि स्थानीय...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुंगेरSun, 8 Dec 2024 10:58 PM
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धरहरा, एक संवाददाता। प्रखंड के महगामा में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए स्थल चयन मामले में उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को दो माह के अंदर कानून के अनुसार फैसला करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी याचिकाकर्ता महगामा के शशिभूषण कुशवाहा ने दी। उन्होंने 1 अक्टूबर को पटना उच्च न्यायालय में इस मामले में याचिका दायर की। दायर याचिका में उन्होंने सरकार पंचायत भवन निर्माण के लिए स्थल चयन के दौरान स्थानीय पदाधिकारियों पर विभाग के गाइडलाइन की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में ही सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए पंचायत मुख्यालय में पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है। परंतु स्थानीय पदाधिकारियों ने कठोर ग्राम में स्थल का चयन किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि पंचायत के लोगों को वहां जाने में असुविधा होगी।

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