हत्या में दो को आजीवन कारावास

भूमि विवाद की अदावत से छतौनी में किराये के मकान में रहकर पढ़ रहे छात्र मंतोष को चाकू गोद हत्या मामले में अदालत ने दो लोगों को हत्या के साजिश रचने का दोषी पाकर सजा सुनायी है। 17 जनवरी 2018 को सुपारी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मोतिहारीWed, 4 March 2020 10:35 PM
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भूमि विवाद की अदावत से छतौनी में किराये के मकान में रहकर पढ़ रहे छात्र मंतोष को चाकू गोद हत्या मामले में अदालत ने दो लोगों को हत्या के साजिश रचने का दोषी पाकर सजा सुनायी है। 17 जनवरी 2018 को सुपारी कीलरों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था।

पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सत्य नारायण राम की अदालत ने पीपराकोठी थाना क्षेत्र के ढेकहां चैनपुर गांव निवासी लतीफ अंसारी व ढाका रोड छतौनी के दीपक कुमार को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड के अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि दोषियों द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान किये जाने पर मृतक के विधिक आश्रितों को देय होगा। मृतक के चाचा पीपराकोठी थाने के विशुनपुर गांव निवासी शंभू कुमार निषाद ने छतौनी थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी। जख्मी मंतोष को गंभीर हालत में छतौनी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गयी। आरोपितों में अमन व आकाश का विचारण जुबेनाइल कोर्ट में लंबित है। वहीं साजिश रचने के अन्य आरोपितों में चांद सरैया के रमेश जायसवाल, भटहां के नन्हकलाल सहनी के खिलाफ अनुसंधान जारी है। घटना के दो वर्षो के अंदर अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने नौ गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की।

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