Hindi Newsबिहार न्यूज़मोतिहारीThree get life imprisonment for murder in love affair

प्रेम प्रसंग में हत्या में तीन को आजीवन कारावास

प्रेमजाल में फंसे पिता की गला रेतकर हुई हत्या मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार कर सजा सुनायी है। पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सत्य नारायण राम ने सुगौली थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बाजार...

Newswrap हिन्दुस्तान, मोतिहारीWed, 26 Feb 2020 10:43 PM
share Share

प्रेमजाल में फंसे पिता की गला रेतकर हुई हत्या मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार कर सजा सुनायी है। पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सत्य नारायण राम ने सुगौली थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बाजार निवासी ताराचन्द्र साह की हत्या के जुर्म में दोषी खोड़ा गांव निवासी विन्देश्वर पटेल व बिन्देश्वर का चालक नन्हक साह व गणेश राम को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड के अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

11 मार्च 2013 की रात साढ़े ग्यारह बजे हुई हत्या को लेकर मृतक ताराचन्द्र साह के पुत्र बीरेन्द्र साह ने स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी। बीरेन्द्र साह ने एफआईआर में कहा था कि घटना की रात वह अपने घर पर था कि बिन्देश्वर पटेल व उनका चालक नन्हक दो-तीन अज्ञात लोगों के साथ शराब पीकर मारपीट कर रहा था। उन्हें लगा कि वे सब आपस में खा पीकर हंगामा कर रहे होंगे। सुबह में देखा कि स्थानीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में उसके पिता का शव पड़ा है। जिनकी गला रेतकर हत्या की गयी थी। शव के पास गुलाबी रंग का लेडिज चप्पल, लेडिज घड़ी, काला रंग का प्लास्टिक का चप्पल व हल्के रंग की टोपी पायी गयी थी। स्थानीय पुलिस ने मामले के अनुसंधान में नामजद बिन्देश्वर पटेल व नन्हक के अलावा ललिता देवी व गणेश राम को सम्मिलित किया था। ललिता के खिलाफ अनुसंधान जारी रखते तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने सात गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें