दो अवैध आरा मिलों को किया सील
बेनीपट्टी के बिचखाना गांव में अवैध आरा मिलों को सील कर दिया गया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी अर्जनु प्रसाद गुप्ता की टीम ने जांच के दौरान पाया कि संचालकों ने लाइसेंस नहीं लिया था। आरा मिल स्थापना के लिए...
बेनीपट्टी। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना अन्तर्गत बिचखाना गांव में अवैध रूप से चलाये जा रहे दो आरा मिल को सील कर दिया गया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी अर्जनु प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम रामजी ठाकुर एवं छोटन ठाकुर द्वारा चलाये जा रहे आरा मिल को सील कर दिया । छापेमारी दल ने बताया कि बिहार में आरा मिल स्थापना के लिए बिहार आरा मिल अधिनियम 1990 एवं अधिनियम 1993 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पर इन दोनों संचालकों द्वारा विधिवत लाइसेंस नहीं लिया गया है। जांच के बाद सामान जब्त कर मिल को सील कर दिया गया है। छापेमारी दल में वन परिसर पदाधिकारी तारकेश्वर कुमार, वृज नंदन कुमार, वनरक्षी शैलेश कुमार राज रविंद्र कुमार, काजल कुमारी एवं अन्य वन कर्मी उपस्थित थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।