Hindi Newsबिहार न्यूज़मधुबनीDriver sentenced to five years for liquor smuggling also fined

शराब तस्करी में चालक को पांच वर्ष की सजा,जुर्माना भी

उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे जय प्रकाश की अदालत ने शराब बरामदगी मामले में चालक राजकुमार यादव को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीTue, 23 March 2021 04:00 AM
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मधुबनी , विधि संवाददाता

उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे जय प्रकाश की अदालत ने शराब बरामदगी मामले में चालक राजकुमार यादव को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांच लाख एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी। सोमवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कैलाश साह एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय नारायण सिंह ने आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। राज कुमार यादव पंडौल के मेघौल गांव का रहने वाला है। 9 अक्टूबर 16 को तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय व पैंथर पुलिस बाबू साहब चौक पर चेकिंग में शराब बरामद किया था।

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