पंडौल थानेदार को कोर्ट ने किया तलब
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार चौधरी की अदालत ने केस डायरी नहीं भेजने पर पंडौल थानेदार को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने थानेदार को कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ 28 जून को न्यायालय में...
हिन्दुस्तान टीम मधुबनीThu, 27 June 2019 04:51 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार चौधरी की अदालत ने केस डायरी नहीं भेजने पर पंडौल थानेदार को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने थानेदार को कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ 28 जून को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। केस डायरी भी साथ लाने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार एक अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के जवाब के बाद कोर्ट ने थानेदार को फटकार लगाते हुए तलब किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि बार बार पत्र लिखे जाने के बाद भी केस डायरी नहीं भेजी गई।
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