नाबालिग से छेड़खानी में तीन वर्ष की सजा
मधुबनी की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में विद्यानंद गुप्ता को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को 20 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया...

मधुबनी, विधि संवाददाता। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी करार दिए गए विद्यानंद गुप्ता को कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मधुरानी तथा सूचक की ओर से अधिवक्ता अजय आनंद ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। न्यायालय ने पीड़िता को 20 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया है।
मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र भेजने का भी निर्देश दिया है। अधिवक्ता अजय आनंद ने बताया कि 15 मई 2015 को लौकहा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची करीब पांच बजे सुबह में बगीचा में आम चुन रही थी तभी विद्यानंद ने उसके साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ने लगा। हल्ला पर जब परिजन आये तो उसके साथ भी गाली गलौज एवं मारपीट की। घटना को लेकर बच्ची की मां ने लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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