Court Orders Auction of Madhubani Collectorate for Non-Payment of 4 17 Crores 4.17 करोड़ भुगतान नहीं करने पर कलेक्ट्रेट की नीलामी का नोटिस, Madhubani Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMadhubani NewsCourt Orders Auction of Madhubani Collectorate for Non-Payment of 4 17 Crores

4.17 करोड़ भुगतान नहीं करने पर कलेक्ट्रेट की नीलामी का नोटिस

मधुबनी में प्रधान जिला जज की अदालत ने चार करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान न करने पर कलेक्ट्रेट की नीलामी का आदेश दिया है। राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल से बकाए के लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीTue, 17 June 2025 10:19 PM
share Share
Follow Us on
4.17 करोड़ भुगतान नहीं करने पर कलेक्ट्रेट की नीलामी का नोटिस

मधुबनी। प्रधान जिला जज के कोर्ट ने चार करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने पर मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी करने का आदेश दिया है। प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन बाद संख्या 3/16 राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल एवं अन्य के मामले में यह आदेश दिया है। आदेश के बाद सिविल कोर्ट मधुबनी के नाजिर दुर्गानंद झा ने मंगलवार को समाहरणालय के मुख्य द्वार के पास नोटिस चिपकाया। नोटिस के अनुसार कोर्ट ने समाहर्ता को 15 दोनों का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस देखते ही कलेक्ट्रेट कर्मियो और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।

नाजिर के साथ मौजूद आवेदक के वकील हरिशंकर श्रीवास्तव, नायब नाजिर अवधेश कुमार भी मौजूद थे। मेसर्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कोलकाता निवासी रतन कुमार केडिया के मुख्य वकील वरुण कुमार झा ने बताया कि पंडौल कोऑपरेटिव सूता मिल में उनके मुअक्किल द्वारा लगाई गई पूंजी व रॉ मैटेरियल्स का पैसा वर्षों से बकाया है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद ने बतौर आर्बिट्रेटर रिक्वेस्ट वाद संख्या 7/2012 में इस संबंध में राशि भुगतान का आदेश दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार व सूता मिल के अधिकारियों ने उनके मुअक्किल को ब्याज सहित चार करोड़ 17 लाख 24 हजार 459 रुपये का भुगतान नहीं किया। 2016 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में आर्बिट्रेशन इजराय वाद दायर किया गया। कोर्ट से कलेक्ट्रेट की जमीन व भवन नीलाम कर पक्षकार को पैसा भुगतान करने की मांग की गई थी। इसी के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 10 कट्ठा जमीन पर बने दो मंजिला भवन की होगी नीलामी कोर्ट नाजिर ने बताया कि दक्षिण से कलेक्ट्रेट की 10 कट्ठा भूमि नीलाम की जाएगी। जमीन पर कलेक्ट्रेट के दो मंजिला भवन की भी नीलामी होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर रुपये का भुगतान नहीं किया गया तो नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नाजिर ने बताया कि नोटिस व कोर्ट का आदेश समाहरणालय के मुख्य द्वार पर चस्पा किया गया है। नोटिस एवं आदेश से कलेक्ट्रेट नजारत को भी अवगत कराया गया है। मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। नोटिस और कोर्ट के आदेश से अवगत होने के बाद आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आनंद शर्मा, डीएम मधुबनी

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।