जयनगर में 6 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, प्राथमिकी
जयनगर में श्रम विभाग के धावा दल ने छापेमारी कर 6 बाल श्रमिकों को विमुक्त किया। विभिन्न दुकानों में जांच के दौरान दोषी नियोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से काम...
जयनगर। डीएम अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देश पर श्रम विभाग के धावा दल की छापेमारी में 6 बाल व किशोर श्रमिक विमुक्ति किया गया। जयनगर बाज़ार के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। तथा दोषी नियोजको के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। अधिकारियों ने नेशनल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जयनगर से 2, दुर्गा हार्डवेयर स्टोर्स से 1 एवं रमेश मोटरसाइकिल वर्कशॉप मोटरसाइकिल से 1 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक आशुतोष झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है। तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50हजार तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। धावा दल टीम के रूप में अश्विनी कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जयनगर, हितेश कुमार भार्गव, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खजौली, अभिषेक कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पंडौल, हरी प्रसाद सर्वो प्रयास संस्था के प्रतिनिधि, ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार जयनगर पुलिस टीम शामिल थे ।
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