लखीसराय : खेत में पराली जलाने पर होगी दंडात्मक कार्रबाई
लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में कृषि विभाग और हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक हुई। बैठक में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा की गई। डीएम ने हार्वेस्टर मालिकों को किसानों...
लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय कक्ष में गुरुवार को डीएम मिथिलेश मिश्र के अध्यक्षता में कृषि विभाग पदाधिकारी सहित हार्वेस्टर संचालक की साथ बैठक हुई। जिसमें पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किसानों द्वारा फसल अवशेष को जलाने पर अंकुश लगाने को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। फसल अवशेष प्रबंधन अन्तर्गत कम्वाईन हार्वेस्टर मालिक, संचालक की बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिक द्वारा फसल कटाई से पूर्व किसानों से पराली नहीं जलाने का शपथ पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही किसानों के बीच सरकार द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्रवाई की सूचना भी बैनर के माध्यम से दिया जाना है। जिन खेत में फसल अवशेष पराली जलाने की घटना पायी जाएगी संबंधित कृषकों के विरुद्ध सरकार द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कम्वाईन हार्वेस्टर को भी जब्त कर लिया जाएगा। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक को निर्देश दिया गया कि कम्वाईन हार्वेस्टर मालिकों से फसल अवशेष से संबंधित यंत्र की मांग के अनुसार यंत्र अनुदान हेतु लक्ष्य प्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सहायक निदेशक द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों जैसे- सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ मैनेजमेन्ट सिस्टम, जीरोटिलेज, रीभरेसवल एम.बी. प्लाऊ, रोटरी स्लेशर, पेडी स्ट्रा चौपर, स्ट्रॉ वेलर विदाउट रैक, स्ट्रॉ रीपर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, स्क्वायर बालर, रेक, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर, रीपर-कम-बाईन्डर ट्रैक्टर चालित, रीपर-कम-बाईन्डर 3 चक्का, रीपर-कम-बाईन्डर 4 चक्का के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए सभी कम्वाईन हार्वेस्टर मालिकों से संबंधित यंत्र क्रय कर उपयोग करने पर बल दिया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी सुबोध कुमार सुधांशु, कृषि अभियंत्रण के सहायक निदेशक गुंजन कुमार, रामगढ़चौक, सदर एवं व सूर्यगढ़ा के कंबाइन हार्वेस्टर मालिक मौजूद थे।
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